ABOUT Citizen EWS LIG Housing Scheme

Citizen EWS LIG Housing Scheme [UPRERAPRJ781821] सिटीजन हाउसिंग द्वारा विकसित की जा रही न्‍यू सनसिटी इंटीगेटेड टाउनशिप स्थित मौजा अन्‍दावां, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज में प्रस्‍तावित सिटीजन E.W.S/L.I.G. के अर्न्‍तगत आयुष्‍मान ब्‍लाक ई.डब्‍ल्‍यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) एवं अभ्‍यूदय ब्‍लाक एल.आई.जी. (अल्‍प आय वर्ग) के प्रार्थियों हेतु भवनों की योजना।

विवरण पुस्तिका

इस बुकिंग फार्म में वर्णित विषय वस्‍तु, नियम व शर्तें भू-सम्‍पदा विनियमन एवं निकाय अधिनियम, 2016 तथा सम्‍बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे जहां तक संशोधन करना समीचीन होगा और यदि आवश्‍यक हुआ तो भू-सम्‍पदा विनियामक प्रधिकरण (RERA) के अन्‍तर्गत स्‍थापित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों को निष्‍पादित किया जायेगा जिस हेतु पक्षकार तत्‍पर रहेंगे।

  1. योजना का विवरण :

विकासकर्ता कम्‍पनी – अभ्‍यान बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड, प्रयागराज के मौजा अंदावां में विकसित की जा रही Integrated Township के अन्‍तर्गत EWS एवं LIG फ्लैट का निर्माण प्रस्‍तावित है। योजना के अन्‍तर्गत दो कमरे, लैटरिन, बाथरूम, किचेन के साथ G+3 मंजिले के भवन प्रस्‍तावित किये गये है।

  1. भवनों के नाम :

आयुष्‍मान ब्‍लाक - ई.डब्‍ल्‍यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) एवं
अभ्‍युदय ब्‍लाक - एल.आई.जी. (अल्‍प आय वर्ग)

  1. पंजीकरण हेतु पात्रता :
      1. 3.1 आवेदक की उम्र न्‍यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।
      2. 3.2 आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिये। अप्रवासी भारतीय एन.आर.आई. भी आवेदन कर सकते है परन्‍तु उन्‍हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।
      3. 3.3 आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्‍पर्य आवेदक, उसके परिवार पति/पत्‍नी तथा नाबालिग बच्‍चों से है) के किसी सदस्‍य के पास प्रयागराज विकास क्षेत्र में प्रयागराज विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, इम्‍प्रूवमेन्‍ट ट्रस्‍ट, किसी स्‍थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्‍ड/ भवन/ फ्लैट्स नहीं होना चाहिए तथा उ.प्र. के अन्‍य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्‍त अभिकरणों अथवा संस्‍थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्‍ड/भवन नहीं होना चाहिए।
      4. 3.4 आवेदक को ई.डब्‍ल्‍यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल.आई.जी. (अल्‍प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा E.W.S. श्रेणी के फ्लैट्स हेतु रू. 3,00,000/- लाख तक एवं L.I.G. श्रेणी के फ्लैट हेतु रू. 3,00,000/- से रू. 6,00,000/- लाख तक परिवार की वार्षिक आय (परिवार की आय का तात्‍पर्य पति व पत्‍नी की कुल आय से है) का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र फार्म के साथ संलग्‍न करना होगा अन्‍यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
      5. 3.5 आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्‍तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्‍य दस्‍तवेजों में प्रस्‍तुत तथ्‍यों का सत्‍यापन किया जा सकता है।
  2. 4 .भवनों का विवरण:

भवनों के प्रकार             

अनुमानित
क्षेत्रफल वर्गमीटर (बिल्टअप) एरिया 

अनुमानित
क्षेत्रफल वर्गमीटर (कारपेट) एरिया 

भवनों की  संख्या

भवनों के तलों की संख्या

अनुमानित
विक्रय मूल्य (रु.)

पंजीकरण धनराशि (रु.) (पूर्णांक में)

आवंटन के पश्चात 30 दिन के भीतर देय धनराशि प्रतिशत में

अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि की भुगतान पद्धति

आयुष्‍मान ब्‍लाक - ई.डब्‍ल्‍यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग)

35.80 SQM. 37.10
SQM.

25.75 SQM.

32  18

G+3

6,29,800/- 6,52,700/-

रु. 30,000

अनुमानित विक्रय मूल्‍य का 10 प्रतिशत (पंजीकरण धनराशि घटाकर)

चार समान त्रैमासिक किश्‍तों में

अभ्‍यूदय ब्‍लाक - एल.आई.जी. (अल्‍प आय वर्ग)

42.40 SQM.
43.80
SQM.

31.14 SQM.

32 18

G+3

12,73,500/- 13,15,600/-

रु. 50,000

अनुमानित विक्रय मूल्‍य का 10 प्रतिशत (पंजीकरण धनराशि घटाकर)

चार समान त्रैमासिक किश्‍तों में

नोट : निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन (www.citizenhomes.org) पर ही लिये जायेंगे।

  1. 1. प्रत्‍येक भूखण्‍ड पर इकाईयों की संख्‍या एवं तलों की संख्‍या पुस्तिका के पृष्‍ठ संख्‍या 14 पर दर्शाये मानचित्रों के साथ दी गयी है।
  2. 2. उपरोक्‍त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछडा वर्ग, स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्‍यांगजन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्‍तु फ्लैट के कुल मूल्‍य में कोई छूट देय नहीं होगी।
  3. 3. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त किसी प्रकार का टेक्स यदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटि द्वारा अलग का देय होगा
  4. 4. आवंटन के पश्‍चात धनराशि निर्धारित अवधि में देय धनराशि ई.डब्‍ल्‍यू.एस. के आवंटी एवं एल.आई.जी.  के आवंटी द्वारा जमा न करने पर देय धनराशि पर MCLR+1% वार्षिक साधारण ब्‍याज देय होगा जो कि तत्‍समय प्रवर्तनशील भू-सम्‍पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अन्‍तर्गत इस सम्‍बन्‍ध में सप्रावधान नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा। फ्लैट के आवंटन हेतु केवल पति, पत्‍नी अथवा एक ही परिवार के रक्‍त सम्‍बन्‍धी सदस्‍य ही संयुक्‍त रूप से आवेदन कर सकते है। परन्‍तु इनकी संख्‍या दो से अधिक नही होगी। अन्‍य कोई संयुक्‍त स्‍वीकार्य नहीं होगी। शासनादेश संख्‍या 645/9-31-2-2001 दिनांक 03.03.2001 के अनुसार पति पत्‍नी के संयुक्‍त नाम से निबंधन किया जायेगा। एकल नाम से निबंधन किया जायेगा। एकल नाम से निबंधन हेतु शासनादेशानुसार निर्धारित पर्याप्‍त साक्ष्‍य/अभिलेख प्रस्‍तुत करना होगा। 
  5. 5. विलम्‍बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता कम्‍पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्‍त कर दे।
  6. 6. प्रस्तावित आयुष्‍मान ब्‍लाक - ई.डब्‍ल्‍यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) के भवनों में type-1 में 35.80 वर्गमीटर एवं type-2 में 37.10 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया है, भवन में एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, टॉइलेट, बालकनी व किचन स्पेस है तथा अभ्‍यूदय ब्‍लाक - एल.आई.जी. (अल्‍प आय वर्ग) के लिए प्रस्तावित भवनों मैं type-1 में 42.40 वर्गमीटर एवं type-2 में 43.80 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया हैं, व भवन में एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, टॉइलेट, बालकनी व किचन स्पेस है
  7. 7. आवंटी निर्माण की अवधि में आकर निर्माण की गुणवत्‍ता का निरीक्षण कर सकते है।
  8. 8. भूतल पर भवनों के मूल्‍य का 5% प्रथम तल पर 4% एवं द्वितीय तल पर 3% अतिरिक्‍त देय होगा।
  1. 5. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:
      1. 5.1 आवंटी/आवेदक की मृत्‍यु की दशा में यदि आवंटी/आवेदक की मृत्‍यु हो जाती है तो उसके आवेदक/उसको आवंटित फ्लैट उसके उत्‍तराधिकारियों/नाम निर्देशिती (इस सम्‍बन्‍ध में प्रचलित सुसंगत अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार) को आवश्‍यक अभिलेख/साक्ष्‍य उपलब्‍ध कराने पर हस्‍तान्‍तरित कर दिया जायेगा।
  2. 6. आरक्षण:
  3. 6.1 शासनादेश के अनुसार 50 (ई.डब्‍ल्‍यू.एस.) तथा 50 (एल.आई.जी.) श्रेणी से फ्लैटों में आरक्षण निम्‍न प्रकार देय होगा:-

क्रमांक

वर्ग

प्रतिशत

1

अनुसूचित जाति

21

2

अनुसूचित जनजाति

02

3

अन्‍य पिछडा वर्ग

27

4

विधायक/सांसद व स्‍वतंत्रता सेनानी

05

5

सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो

05

6

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्‍थान, नगर महापालिका व स्‍थानिय निकायों के कर्मचारी

02

7

भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित

03

8

समाज के विकलांग व्‍‍यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)

03 हॉरिजोन्‍टल

6.2 प्रार्थना- पत्र के साथ उक्‍त श्रेणी में होने का प्रमाण पत्र देना होगा जो पर्याप्‍त होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्‍य पिछडा वर्ग के अभयर्थियों को तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्‍न करना अनिवार्य होगा।
6.3 50 (ई.डब्‍ल्‍यू.एस.) तथा 50 (एल.आई.जी.) फ्लैट हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्‍न है।
6.4 सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्‍ट्रीय नीति के सम्‍बन्‍ध में आवश्‍यक कार्यवाही हेतु सम्‍यक विचारोपरान्‍त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्‍पत्तियों के निस्‍तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 के आरक्षण की व्‍यवस्‍था कर दी जाये, परन्‍तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्‍येक श्रेणी के उपलब्‍ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्‍वरूप यदि वृद्ध व्‍यक्ति अनुसूचित जा‍ति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित के 21 के आरक्षण का 10 आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्‍ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोन्‍टल होगा।
6.5    वृद्धजनों से तात्‍पर्य ऐसे व्‍यक्तियों से है जिन्‍होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।
6.6    आरक्षण प्रमाण-पत्र संलग्‍न करना अनिवार्य है तथा पंजीकरण फार्म के निर्धारित बाक्‍स में सही का निशान लगाना होगा।
6.7    सुरक्षा सैनिक का तात्‍पर्य सेवारत/सेवानिवृत सुरक्षा सैनिक से है।
6.8    अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का तात्‍पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्‍तर्गत आने वाले जातियों से है।
6.9    अन्‍य पिछडे वर्ग का तात्‍पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्‍य पिछडे वर्ग के अधिनियम 1994) अधिनियम संख्‍या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्‍ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्‍ट नागरिकों को अन्‍य पिछडे वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्‍य नही्ं होगा।
6.10   बिन्‍दु 6.4 का लाभ प्राप्‍त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र संलग्‍न करें।
6.11   आरक्षण के सम्‍बन्‍ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश/शासनादेश लागू होंगे।

6.12   भविष्‍य में प्रदेश/केन्‍द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तें उक्‍त नियम व शर्त तक संशोधित माने जायेंगे।

  1. 7. आवंटन:
      1. 7.1 फ्लैटस का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
      2. 7.2 लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता की वेबसाइट (www.citizenhomes.org) पर उलब्‍ध होगा।
      3. 7.3जो प्रार्थी आर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका प्रार्थना-पत्र निरस्‍त करने का अधिकार विकासकर्ता में निहित होगा।
      4. 7.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।
      5. 7.5 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन पत्र व अन्‍य सूचना उसे रजिस्‍टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्‍तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्‍त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा प्राप्‍त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्‍त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्‍वीकार नहीं किया जायेगा।
      6. 7.6 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्‍मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा विकासकर्ता को सूचित करें।
      7. 7.7 आवंटन की तिथि से 5 वर्ष तक आवंटी द्वारा फ्लैट्स का अंतरण (विक्रय) प्रतिबंधित रहेगा।
  2. 8. पंजीकरण का निरस्‍तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:
      1. 8.1 असफल आवेदकों को आवंटन न होने की दशा में 30 दिन के अन्‍दर विकासकर्ता द्वारा बिना कटौती व बिना ब्‍याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्‍ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
      2. 8.2 फ्लैट्स आवंटन के पश्‍चात यदि आवंटी द्वारा धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्‍तीकरण के पश्‍चात पंजीकरण धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्‍त शेष धनराशि बिना ब्‍याज के वापस की जायेगी जो कि तत्‍समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।
  3. 9. तथ्‍यों का छिपाना:
    1. 9.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्‍य पाया जाता हैं या कोई महत्‍वपूर्ण तथ्‍य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्‍धन/अनुबन्‍ध निरस्‍त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्‍पूर्ण धनराशि जब्‍त कर लें। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत उचित समझी जायेगी की जा स‍कती है।
  4. 10. फ्लैट का कब्‍जा:
      1. 10.1 फ्लैट्स के सम्‍पूर्ण मूल्‍य व अन्‍य व्‍ययों के भुगतान के उपरान्‍त और निबन्‍धन निष्‍पादन के पश्‍चात ही आवंटी को फ्लैट का कब्‍जा दिया जायेगा।
      2. 10.2 निबन्‍धन में आने वाले समस्‍त व्‍यय एवं स्‍टाम्‍प पेपर का व्‍यय आवंटी द्वारा स्‍वयं वहन किया जायेगा।
      3. 10.3 विकासकर्ता द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर अथवा फ्लैट का कब्‍जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्‍क/चौकीदार शुल्‍क देना होगा, तत्‍पश्‍चात सूचना अथवा offer of possession पत्र निर्गत होने से विलमबतम तीन माह तक कब्‍जा न लेने पर विकासकर्ता कम्‍पनी के अधिकृत अधिकारी को फ्लैट का आवंटन निरस्‍त करने का अधिकार होगा।
  5. 11. शुल्‍क/कर आदि की देयता:
    1. 11.1 विकासकर्ता, नगर निगम अथवा अन्‍य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्‍त कर/शुल्‍क आवंटी द्वारा देय होंगे।
  6. 12. अन्‍य सामान्‍य नियम व शर्तें:
      1. 12.1 आवंटन के पश्‍चात प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अन्‍य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्‍य होंगी।
      2. 12.2 आवेदन पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक का नाम अंकित हो लगाना आवश्‍यका होगा।
      3. 12.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र जनपद प्रयागराज होगा।
  7. 13. पंजीकरण प्रक्रिया:
    1. 13.1 सर्वप्रथम हमारी वेबसाइट www.citizenhomes.org पर लॉग-इन करें।
    2. 13.2 लॉग-इन करने के बाद हमारे प्रोजेक्‍ट पेज CITIZEN EWS LIG HOUSING SCHEME पर क्लिक करें एवं योजना के बारे में सभी जानकारी व ब्रोशर प्राप्‍त करें।
    3. 13.3 आवेदन फार्म भरने हेतु वेबसाइट पर उपलब्‍ध Book Now बटन पर क्लिक करें एवं ऑनलाईन फार्म में मांगी गयी सूचनाएं, शपथ पत्र इत्‍यादि एवं अपने मोबाइल नम्‍बर व ई-मेल आईडी दर्ज कराकर पंजीकरण/रजिस्‍ट्रेशन करें।
    4. 13.4 प्राथमिक पंजीकरण/रजिस्‍ट्रेशन के उपरान्‍त दर्शायी हुई आवेदन संख्‍या नोटकर भविष्‍य के लिए सुरक्षित रखें।
    5. 13.5 सभी सूचनाएं एवं आवश्‍यक प्रपत्र जैसे कि शपथपत्र विवरण पुस्तिका के अनुसार, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो इत्‍यादि दस्‍तावेज अपलोड करने के उपरांत पेमेन्‍ट पेज पर पंजीकरण पुस्तिका विक्रय मूल्‍य रू. 300/- एवं योजनानुसार पंजीकरण धनराशि का ऑनलाईन भुगतान सुनिश्चित करें।
    6. 13.6 सफल ऑनलाईन भुगतान के उपरान्‍त जमा धनराशि की पावती, आवेदन संख्‍या व अन्‍य जानकारी वेबसाईट से प्रिंट की जा सकती है, उक्‍त जानकारी आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नम्‍बर अथवा ई-मेल आईडी (ई-मेल इनबॉक्‍स/स्‍पैम बॉक्‍स) पर भी भेजी जायेगी।
    7. 13.7 अधिक जानकारी एवं ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने में सहयोग हेतु हमारे कार्यालय में सम्‍पर्क करें अथवा हमारे हेल्‍पलाइन नं. 9696123123 पर सम्‍पर्क करें।

आवेदन 17 फरवरी 2022 से प्रारम्भ
आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च 2022  

Specifications E.W.S.

Location Floor/painting Door/window Other
Living/ BedRoom • Ceramic floor Tiles• OBD Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint
Kitchen • Ceramic floor Tiles
• OBD
• 600 mm Dado with cement punning
Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint One power point and one tap with CC kitchen top
Toilet • Ceramic floor Tiles
• C.C. Dado upto 900
• OBD
Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint W.C. Indian type with one tap One tap in bath
Balcony/ Varandah • Ceramic floor
• OBD
One corner wash basin
Structure Earthquake resistant RCC/Load bearing structure
Electrical Standard condult wiring with switches. One T.V. point
Exterior Cement Based Exterior Paint

Specifications L.I.G.

Location Floor/painting Door/window Other
Living/ BedRoom • Ceramic floor Tiles• OBD Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint
Kitchen • Ceramic floor Tiles
• OBD
• 600 mm Dado with cement punning
Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint One power point and one tap with CC kitchen top
Toilet • Ceramic floor Tiles
• C.C. Dado upto 900
• OBD
Flush door with MS Angle Iron frame & Z section window with glass panes and enamel paint W.C. Indian type with one tap One tap in bath
Balcony/ Varandah • Ceramic floor
• OBD
One corner wash basin
Structure Earthquake resistant RCC/Load bearing structure
Electrical Standard condult wiring with switches. One T.V. point
Exterior Cement Based Exterior Paint